Gujrat High Court का बड़ा फैसला, फेस मास्क नहीं पहनने वालों को करनी होगी कोविड मरीज की सेवा
- हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश जारी किया।
- फेस मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड-19 केयर सेंटर पर करना होगा काम।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में प्रदेश सरकार को फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गुजारात सरकार से मास्क नहीं पहनने वालों से कोरोना केंद्र यानी कोविड केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा कराने का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश भी दिया है।
Gujarat High Court orders compulsory community service at COVID19 care centres for those who do not wear masks, directs State Government to issue a notification pic.twitter.com/7EMYx1kKbZ
— ANI (@ANI) December 2, 2020
फेस मास्क नहीं पहनने वालों खबरदार
इससे पहले गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि इस बात पर नजर रखना बहुत कठिन है कि मास्क नहीं पहनने वालों ने अदालत के आदेशों के अनुरूप कोविद-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सेवा की या नहीं। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मास्क पहनने को लेकर सभी राज्य सख्ती बरत रहे हैं। कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इसके बावजूद काफी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं।
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