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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को इस मामले में मिली जमानत, लेकिन रहना होगा जेल में

गुरमीत राम रहीम को एक मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई।

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को इस मामले में मिली जमानत, लेकिन रहना होगा जेल में

नई दिल्ली। साध्वी से रेप मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को एक मामले में जमानत दे दी है। लेकिन, जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में ही रहेगा। गुरमीत राम रहीम को 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने जमानत दी है।

नंपुसक बनाने वाले मामले में मिली जमानत

सीबीआई जज जगदीप सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद उसे जमानत दी गई। । हालांकि, रेप मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण राम रहीम अभी जेल में ही रहेगा। बता दें कि साध्वियों से यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा भुगत रहा है। इस कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। इससे पहले अगस्त महीने में सीबीआई अदालत ने इस मामले में राम रहीम की याचिका खारिज कर दी थी।


गौरतलब है कि साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला जज सुनील राठी की अदालत में है, लेकिन वहां याचिका रद्द होने के बाद राम रहीम ने जगदीप सिंह की अदालत में याचिका दायर की थी। अब सवाल सीबीआई जांच पर उठ रहे हैं जो मामले में पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। फिलहाल जमानत मिलने के बाद भी राम रहीम को कोई राहत नहीं है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता हंसराज चौहान की याचिका पर साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में 23 दिसंबर 2014 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि डेरा में ईश्वर से मिलाने के नाम पर 400 साधुओं के अंडकोष काटकर उन्हें नपुंसक बनाया गया था।

राम रहीम पर आरोप हो चुका है तय

यहां आपको यह भी बता दें कि यौन शोषण के मामले में गुरमीत राम रहीम, डॉक्टर मोहिंद्र और डॉक्टर पीआर नैन पर आरोप तय हो चुके हैं। इन पर आईपीसी की धारा 326, 417, 506 और 120बी के तहत आरोप तय हुए थे। तीनों अभी जेल में ही हैं।