दरअसल, गुरुग्राम जिला अदालत के पास गुरुग्राम पुलिस ने बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे दिल्ली स्थित गीता कॉलोनी निवासी दिनेश मदान को रोका। दिनेश इसी जिला अदालत में काम करते हैं। पुलिस ने उनसे स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस आदि के बारे में पूछा तो उनके पास कुछ भी नहीं था।
एटीएम-क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के 10 अचूक तरीके दिनेश से पुलिस से कहा कि उन्हें जानें दें और कुछ वक्त बाद वह सभी कागज दिखा देंगे। हालांकि पुलिस ने तब तक उनका 23,000 रुपये का चालान काट दिया था।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (5) (e) के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में किए गए इस चालान में बिना हेलमेट के 1000 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5000 रुपये, बिना वाहन बीमा के 2000 रुपये, बिना वाहन पंजीकरण के 5000 रुपये और नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इन सभी को मिलाकर उन्हें 23,000 रुपये का भुगतान करना था।
टूरिस्ट स्पॉट बनेगा गुजरात को वह स्थान जहां पीएम मोदी बेचते थे चाय इतना भारी चालान देखने के बाद दिनेश परेशान हो गए। हालांकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। इसलिए पुलिस ने उनकी 2015 मॉडल की स्कूटी जब्त कर ली और केस को अदालत में भेज दिया है।
इस चालान के बाद दिनेश की उलझन बढ़ गई है कि वह 23,000 रुपये देकर अपनी 15,000 रुपये की पुरानी स्कूटी छुड़ाएं या फिर नई खरीद लें। वहीं, झज्जर पुलिस ने एक बाइक का 22,000 हजार रुपये का चालान किया है। ट्विटर पर आईपीएस पंकज नैन ने दो चालान की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें दूसरा चालान 22,000 रुपये का है। यह चालान झज्जर पुलिस ने बाइक का किया है।