scriptगृह मंत्रालय ने Corona के खिलाफ जारी की नई गाइडलाइंस, राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट | Home Ministry issued new guidelines against Corona, will remain applicable on 31 December | Patrika News

गृह मंत्रालय ने Corona के खिलाफ जारी की नई गाइडलाइंस, राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट

locationनई दिल्लीPublished: Nov 25, 2020 06:30:58 pm

Submitted by:

Anil Kumar

HIGHLIGHTS

Home Ministry New Guidelines Against Corona: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

home_ministry.png

Home Ministry issued new guidelines against Corona, will remain applicable on 31 December

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली व कुछ अन्य शहरों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। अकेले दिल्ली में हर दिन औसतन 7 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं।

लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस ( Ministry of home affairs Guidelines ) जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

PM Modi ने देशवासियों को दी कोरोना से बचने की सलाह, बोला इस फिल्म का डायलॉग

नई गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं।

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.dailymotion.com/embed/video/x7xp7jv

राज्यों को मिली नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट

गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देते हुए ज्यादा सख्ती दिखाई है। सरकार ने इस जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी है। इन क्षेत्रों में पूरे दिसंबर तक सख्ती रहेगी।

स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कड़ाई के साथ नियमों का पालन कराएं। यह भी कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

दुनियाभर में Corona संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ पार, अब तक 14.14 लाख लोगों की मौत

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थोड़ी सी सहुलियत देते हुए कहा है कि वे कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने आकलन के आधार पर केवल निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं।

इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं

सरकार ने नई दिशा-निर्देश में कहा है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी। मंंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी है। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

गाइडलाइंस के तहत, किसी भी तरह के कार्यक्रम चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों आदि सभी तरह के कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने आकलन के आधार पर इस संख्या को 100 या उससे कम भी कर सकते हैं।

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7xp6ti

स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल पर पाबंदियां जारी

नई गाइडलाइंस के तहत कई चीजों पर पाबंदियां जारी रहेगी, जिसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स आदि शामिल है। हालांकि सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

दिल्ली में वैक्‍सीन आने से पहले स्कूल खोलना मुश्किल, डिप्टी सीएम ने कही ये बात

इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भीड़-भाड़ वाली जगह, बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7xosp5
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो