
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) के कारण दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है। पांच लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जबकि, करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ( India ) में भी इस वायरस का तांडव जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अगामी 14 अप्रैल तक के लिए सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown ) कर दिया है। वहीं, लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने बड़ा कदम उठाया है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ( Ajay Kumat Bhalla ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर (SOP) के तहत कुछ लोगों और चीजों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक, राशन, खाने-पीने की चीजों, फल-सब्जी, मीट-मछली और डेयरी आदि आवश्यक चीजों से संबंधित दुकानों को लॉकडाउन के दौरान पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा SOP में रेस्टोरेंट की ओर से खाने की होम डिलिवरी समेत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को भी शामिल किया गया है। वेयरहाउस और गोदाम जहां आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। इन जरूरी चीजों की ढुलाई करने वाले वाहन, ड्राइवर, लोडर्स और मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को भी SOP के अंतगर्गत रखा गया है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
यहां आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने आरबीआई और आरबीआई की ओर से विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों और पेट्रोलियम उत्पादों को इस लॉकडाउन के दौरान छूट दी है। गौरतलब है कि सराकर ने साफ कहा है कि जरूरत की सभी चीजें मार्केट में उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं कुछ जगहों पर घर-घर तक सुविधा पहुंचाने की भी कोशिशी की जा रही है। पीएम मोदी ने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की उसके बाद गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर बताया था कि लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी चीजें खुली रहेंगी और किसे अनुमति नहीं होगी।
Updated on:
27 Mar 2020 10:01 am
Published on:
27 Mar 2020 08:18 am
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