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लॉकडाउन 4.0 में जोन बढ़ने के साथ हुए ये 5 बदलाव, जानें पहले से कैसे है अलग

Lockdown 4.0 Guidelines : लॉकडाउन के चौथे चरण में पहली बार 5 जोन को किया गया शामिल इस बार केंद्र की जगह राज्य सराकारों के हाथ है सारी कमान

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Soma Roy

May 18, 2020

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Lockdown 4.0 Guidelines

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही नए रंग-रूप के साथ लॉकडान 4.0 (Lockdown 4.0) के आगाज के संकेत दिए थे। इसी के साथ 31 मई के लिए इसके चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। आज लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। तो किस तरह से ये पहले से अलग है और किन चीजों में लोगों को छूट मिली है आइए जानते हैं।

1.लॉकडाउन 4.0 में पहली बार जोन (Zones) की संख्या बढ़ाई गई है। अभी तक महज तीन जोन थे। जिनमें ग्रीन, औरेंज और रेड जोन शामिल थे। वहीं अब नई गाइडलाइन के तहत इसमें दो अन्य जोन को जोड़ा गया है। जिनमें Buffer Zone और Containment Zone शामिल होंगे। इस तरह कुल 5 जोन होंगे। ग्रीन जोन में वो जिले आएंगे, जहां कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं होंगे। ऑरेंज जोन में वे इलाके हैं जहां कोरोना के केस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन लगातार सुधार भी हैं। रेड जोन में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले वाले क्षेत्र होंगे। बफर जोन वे जिले हैं जो रेड जोन वाले जिले से सटे हैं। Containment Zone ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना के मामले लगातार घटते बढ़ते रहते हैं।

2.अभी तक 3 लॉकडाउन लागू हुए हैं। उनमें ज्यादातर अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। रेल, मेट्रो, विमान सेवा आदि चलाने से लेकर दुकानों को खोले जाने तक का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता था। वहीं लॉकडाउन 4.0 में पहली बार राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था शुरू करने से लेकर मॉल, जिम, रेस्त्रां आदि खोलने का निर्णय राज्य सरकारें अपने हिसाब से लेंगी और उनका फैसला मान्य होगा।

3.अभी तक जितने भी लॉकडाउन लागू किए गए। उनमें ज्यादा सख्ती दिखाई दी। साथ ही किसी तरह की विशेष रियायत नहीं दी गई, लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में पहली बार केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। जिसके तहत प्रवासी मजदूरों, किसानों और रेहड़ी वालों को आर्थिक मदद देने के साथ बिना राशन कार्ड के प्रति 5 व्यक्ति 5 किलो तक मुफ्त अनाज, मनरेगा के तहत मजदूरों को मदद आदि दी गई।

4.अभी तक महज प्रवासी मजदूरों या दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें या बसें चलाई जा रही थी, लेकिन शहर के अंदर निजी वाहनों को छोड़कर किसी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था। इसलिए लॉकडाउन 4.0 में इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब शहरों के अंदर ग्रीन जोन एवं राज्य सरकारों के अनुसार चयनित क्षेत्रों में लोकल बसें चलाई जाएंगी। हालांकि इनमें यात्रियों की संख्या सीमित रहेगी। इसके अलावा अन्य आवाजाही के अन्य संसाधनों को शुरू किए जाने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी।

5.लॉकडाउन 4.0 में पहली बार ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों को गैर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की छूट मिली है। साथ ही रेस्त्रां को भी खाने की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। जबकि इससे पहले ई-कॉमर्स साइट्स केवल खाने-पीने और जरूरी सामानों की डिलीवरी ही कर सकते थे। इसके अलावा लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने के लि राज्य सरकारें सैलून, स्पा, मिठाई की दुकानें, मॉल आदि खोलने पर विचार कर रही हैं।