
रेलवे ने किया अपने इस नियम बड़ा बदलाव, अब और बेहतर होगी आपकी यात्रा
नई दिल्ली। अपने यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर अपनी सुविधाओं और नियमों में बेहतरी के बदलाव करती रहती है। इसी क्रम में अब एक ऐसा कदम उठाया गया है, जिसे सुनकर आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दरअसल अब आईआरसीटीसी से बुक किए गए कंफर्म टिकट में यात्री के नाम बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी अगर आपने कहीं जाने के लिए बुकिंग कराई है और टिकट कन्फर्म है, लेकिन किसी कारण से आपकी जगह किसी और को उस टिकट से यात्रा करनी है तो अब यात्री का नाम आसानी से बदला जा सकेगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ जरुरी नियम व शर्तें भी हैं।
नजदीकी रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र में देना होगा आवेदन
बता दें कि आईआरसीटीसी की ओर से लाई गई नई सुविधा के चलते अब ई-टिकट में यात्री के नाम में बदलाव किया जा सकता है। इस सुविधा की जानकारी आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट- irctc.co.in पर दी गई है। साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार टिकट में मौजूद यात्री के नाम की जगह किसी और नाम का बदलाव ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले तक कर सकते हैं। इस काम के लिए ग्राहक को अपने 'इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप' के प्रिंट-आउट के साथ नजदीकी रेलवे टिकट आरक्षण केंद्र जाना पड़ेगा। साथ ही टिकट में शामिल यात्रियों में से किसी भी एक यात्री का पहचान पत्र भी काउंटर पर दिखाना होगा।
इन शर्तों के साथ मिलेगी सुविधा
आईआरसीटीसी ने इस नियम से जु़ड़े कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर यात्री नाम बदलने का आग्रह करता है, तो रेलवे आरक्षण कार्यालय नाम बदल सकता है। इस नई सुविधा के लिए रेलवे ने ये शर्तें रखीं हैं-
- नाम बदलवाने के लिए यात्री को 24 घंटे पहले लिखित में एप्लिकेशन देनी होगी।
- टिकट यात्री के परिवार के ही किसी दूसरे सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। यानी अगर कोई टिकट में नाम बदलवाना चाह रहा है तो उसके पिता, मां, भाई, बहन, बच्चा, पत्नी अथवा पति में से किसी एक के नाम पर ही यह ट्रांसफर किया जाएगा।
- ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप के साथ ही जिसके नाम पर आपको टिकट ट्रांसफर करवाना है, उस सदस्य का और उसका यात्री के साथ जो संबंध है उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा।
आईआरसीटीसी की ओर से कहा गया है कि आम यात्रियों के अलावा जो सरकारी कर्मचारी री-ड्यूटी पर तैनात हैं या उससे संबंधित अथॉरिटी भी अगर 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करती है, तो वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आईआरसीटीसी ने ये भी साफ किया है कि इस तरह के आवेदन सिर्फ एक बार ही स्वीकार किए जाएंगे।
Published on:
25 May 2018 11:55 am
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