
सुप्रीम कोर्ट में CBI की दलील- चिदंबरम की नहीं चाहिए हिरासत, भेज दें तिहाड़ जेल
नई दिल्ली। INX MEDIA केस में सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को राहत नहीं मिली। पी चिदंबरम 5 सितंबर तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे और फिर इसी दिन इस मामले पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चिदंबरम की हिरासत उन्हें नहीं चाहिए। उनको तिहाड़ जेल भेज दें।
गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को राहत देते हुए तिहाड़ जेल जाने से रोक दिया था। इसी को लेकर सीबीआई ने आपत्ति जताई थी, उसपर मंगलवार को सुनवाई हुई।
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से लगाई थी गुहार
शीर्ष कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अपील की गई थी कि पूर्व वित्त मंत्री को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने भेजने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि पी. चिदंबरम 5 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे और उसी दिन इसी मामले की सुनवाई होगी।
कपिल सिब्बल ने दी थी दलील
बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने गुहार लगाई कि पी चिदंबरम को तिहाड़ ना भेजा जाए। उन्होंने या तो अंतरिम जमानत दे दिया जाए या फिर घर में नजरबंद कर दिया जाए। इस दौरान जस्टिस भानुमती ने कहा कि आपको निचली अदालत में नजरबंद की अपील करनी चाहिए। इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि क्योंकि वहां से अपील खारिज हो जाएगी। ट्रायल कोर्ट सीबीआई कस्टडी को भी बढ़ा सकता है।
Updated on:
04 Sept 2019 08:14 am
Published on:
03 Sept 2019 03:39 pm
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