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INX Media Case: ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

चिदंबरम से हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए: SC चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है ED ED आज ही कोर्ट में हिरासत की अर्जी लगाएगी  

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P Chidambaram

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में आरोपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

इससे साफ हो गया है कि अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। ऐसे में चिदंबरम को कस्टडी से बाहर निकला मुश्किल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी आज पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में ले सकती है और पूछताछ शुरू कर सकती है। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज ही खत्म हो रही है।

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बेंच ने चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज आर भानुमति और एएस बोपन्ना की बेंच ने 29 अगस्त को इस केस के आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट से चिदंबरम को रिमांड खत्म करते हुए जेल में भेजने की अपील की थी। लेकिन शीर्ष कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहने को कहा था। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें तिहाड़ जेल ना भेजा जाए अगर ऐसा है तो उन्हें घर में नजरबंद रखकर पूछताछ की जाए।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले पर सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा था। गौरतलब है कि 21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को उनके दिल्ली आवास से गिरफ्तार किया था।


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