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जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, येचुरी को मिली जाने की मंजूरी

Jammu Kashmir को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश वाम नेता सीताराम येचुरी को दी घाटी जाने की इजाजत Article 370 हटने के बाद घाटी जाने वाले पहले नेता होंगे येचुरी

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir )को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 ( Article 370 ) हटाए जाने के बाद से ही तमाम नेताओं को घाटी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायाल के इस फैसले के बाद वाम नेता सीताराम येचुरी को जम्मू एवं कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ता से मिलने की इजाजत मिल गई है।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कई बड़े नेताओं ने घाटी जाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया गया। इन नेताओं में सीताराम येचुरी भी शामिल थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।

इस निर्देश के बाद वाम नेता सीताराम येचुरी को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है।

यानी वो पहले ऐसे नेता होंगे जो जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटे जाने के बाद घाटी में प्रवेश करेंगे।

इससे पहले येचुरी के साथ ही एक छात्र को भी अपने माता-पिता से मिलने की मंजूरी दी गई है।

आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा के डी राजा पहले जब जम्मू-कश्मीर गए थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था।

येचुरी राज्य के पार्टी इकाई के सदस्यों के परिवारों से मुलाकात करने जम्मू एवं कश्मीर गए थे। सीताराम येचुरी और डी राजा ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पहले पत्र लिख कर अपनी यात्रा के बारे में सूचित किया था।

सीपीआई(एम) ने ट्वीट ट्वीट किया किया था, 'सीताराम येचुरी को श्रीनगर हवाई अड्डे पर हिरासत में रखा गया है और उन्हें कहीं भी नहीं जाने दिया जा रहा।

उन्होंने पहले प्रशासन को सूचित किया था कि वह सीपीआईएम विधायक एमवाई तारिगामी से मिलने जाएंगे, जिनकी तबीयत खराब है।

इसके अलावा उन्होंने बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने की भी जानकारी दी थी. हम अवैध रूप से उन्हें हिरासत में लिए जाने का कठोर विरोध करते हैं।'