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चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, झारखंड हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

लालू प्रसाद यादव ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी।

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Lalu prasad Yadav

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रांची। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पिछले एक साल से जेल में हैं और हाल फिलाहल में लालू की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

- झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर पिछले हफ्ते शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

- लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में बीमारी का हवाला दिया था। लालू ने ये याचिका 11 दिसंबर को दायर की थी।

- याचिका में कहा गया कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको मधुमेह, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियां हैं। चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया है कि इन गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

रिम्स में चल रहा लालू का इलाज

- लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। फिलहाल आरजेडी मुखिया का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले बुधवार को यह आशंका जताई गई थी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है। हालांकि चिकित्सकों ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है।

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