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अब जेएनयू और बीएचयू समेत 60 संस्थान खुद लागू कर सकेंगे नियम, यूजीसी ने दी स्वायत्तता

शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से यूजीसी ने जेएनयू और बीएचयू समेत देश के 60 उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की है।

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Chandra Prakash Chourasia

Mar 21, 2018

UGC new regulation

UGC new regulation

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जेएनयू और बीएचयू समेत देश के 60 उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की है। अब इन विश्वविद्यालयों को अपने फैसले लेने की आजादी होगी। इन विश्वविद्यालयों को शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। अब इन्हें यूजीसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है।

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नैक से 3.26 ग्रेड पाने वाले संस्थानों को मिला लाभ
इसमें जेएनयू और बीएचयू समेत 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड विश्वविद्यालय, दो निजी विश्वविद्यालय और आठ कॉलेज के नाम शामिल हैं। जावड़ेकर ने कहा किकानून बनाकर अब उन संस्थानों को खुद फैसले लाने की आजादी दी गई है, जिन्होंने नैक से 3.26 से अधिक ग्रेड हासिल की है। वहीं गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरने वाले तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को नोटिस भी जारी किया गया है।

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खुद खोल सकेंगे कैंपस,तय कर सकेंगे फीस
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वायत्तता प्रदान करने के बाद भी ये सभी संस्थान यूजीसी के परिधि में ही रहेंगे। लेकिन इन्हें जरुरत के मुताबिक नए कोर्स शुरु करने, फीस तय करने और कैंपस खोलने जैसे कई फैसलों के लिए इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

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इन विश्वविद्यालयों को भी मिली स्वात्तता
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (वाराणसी) , जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (नई दिल्ली), यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है। वहीं राज्य विश्वविद्यालयों में कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के अलगप्पा विश्वविद्यालय, दिल्ली के नेशनल लॉ विश्वविद्यालय समेत 21 शामिल हैं। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों में सोनीपत के ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, गुजरात के पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय शामिल हैं।


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