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मुंबई के कमला मिल अग्निकांड पर HC ने बनाई जांच समिति, इन बिंदुओं पर देनी होगी रिपोर्ट

मुंबई के कमला मिल अग्निकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।  

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Kamla Mills Case

मुंबई। आर्थिक राजधानी मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में 29 दिसंबर को हुए भीषण अग्निकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच समिति बनाई है। तीन सदस्यीय इस समिति को अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की गई है।

यह समिति करेगी जांच
अग्निकांड की जांच के लिए हाईकोर्ट ने जो समिति बनाई है उसकी अध्यक्षता बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एवी सावंत करेंगे। वहीं दो अन्य सदस्यों के रूप में वास्तुशास्त्र के विद्वान वसंत ठाकुर और पूर्व मुख्य सचिव के नलिनक्षण होंगे।

इन बिंदुओं पर देनी होगी जांच रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने समिति को अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपने को कहा है। समिति इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और अन्य आग सुरक्षा अनुपालन कदमों की सिफारिश करेगी। पीठ ने आदेश दिया, 'अध्यक्ष का वेतन हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर होगा।' यह समिति निम्न बिंदुओं पर जांच करेगी-

यह हुआ था 29 दिसंबर की उस रात
कमला मिल के एक बार में 29 दिसंबर की रात हुए इस भयावह अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 12 महिलाएं शामिल थीं। वहीं 16 लोग घायल भी हुए थे। आगजनी का यह हादसा कंपाउंड में स्थित मोजो बिस्त्रो नामक हुक्का बार में हुआ था। शुरुआती जांच में आग बुझाने और निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की बात सामने आई थी।

हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां
मुंबई पुलिस ने कमला मिल्स के सह मालिक, फायर ब्रिगेड अधिकारी और हुक्का सप्लायर को भी गिरफ्तार किया था। वहीं बाद में फरार चल रहे मोजो बिस्त्रो के मालिक युग तुली ने 16 जनवरी को पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था। बिस्त्रो मोजो में लगी आग की लपटें धीरे-धीरे 'वन अबव' पब तक भी जा पहुंची थीं। पुलिस ने वन अबव के मालिकों हितेश सांघवी, जिगर सांघवी, सह मालिक अभिजीत मनकर और अन्य पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।