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कठुआ गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को गुरदासपुर जेल भेजने के दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस को 8 हफ्ते के भीतर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया भी है।

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कठुआ गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को गुरदासपुर जेल भेजने के दिए आदेश

नई दिल्ली: कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई । सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को पंजाब के गुरदापुर जेल में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है। फिलहाल सभी आरोपी कठुआ जिला जेल में बंद है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला हर दिन होने वाले ट्रायल में आने-जाने का समय बचाने के लिए सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस को 8 हफ्ते के भीतर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया भी है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने इस मामले से जुड़े जजों को सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन करके मुकदमे में शामिल लोगों को निचली अदालत के आदेशों से असंतुष्ट होने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जाने की छूट प्रदान की है।

स्पेशल टीम कर रही जांच

बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था जिसने गैंगरेप और हत्या मामलेे की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की थी। क्राइम ब्रांच ने मामले में दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए थे।

सात आरोपियों पर आरोप तय

बता दें कि 7 जून को पंजाब की एक अदालत ने कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर से यहां स्थानांतरित हुई मामले की सुनवाई 31 मई से शुरू हुई थी। इन सात आरोपियों को 31 मई को पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया गया था।मामले का कथित मास्टरमाइंड सांजी राम, उसका बेटा विशाल जंगोत्रा, रसाना गांव का विशाल का मित्र, एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर, एक हवलदार और दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)।

कठुआ में नाबालिग से दरिंदगी

गौरतलब है कि जम्मू क्षेत्र के कठुआ के नजदीक के एक गांव में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। यह बच्ची 10 जनवरी को अपने घर के पास से लापता हो गई थी। एक हफ्ते बाद उसका शव उसी इलाके से बरामद हुआ था।

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