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कठुआ गैंगरेप: गवाहों ने कहा-एसआईटी परेशान करती है, सुप्रीम कोर्ट बोला- हाईकोर्ट जाइए

कोर्ट ने तीनों को यह अनुमति जरूर प्रदान कर दी कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की आगे की पूछताछ के दौरान उनके परिजन उनके साथ रह सकते हैं।

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Chandra Prakash Chourasia

Jul 02, 2018

Kathua rape case

कठुआ गैंगरेप: गवाहों ने कहा-एसआईटी परेशान करती है, सुप्रीम कोर्ट बोला- हाईकोर्ट जाइए

नई दिल्ली। कठुआ गैंगरेप के तीन गवाहों को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले तीन गवाहों को अपनी फरियाद लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जाने को कहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिसडीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान तीनों गवाहों के आरोपों की जांच कराने की मांग भी ठुकरा दी।

मुख्य आरोपी का सहपाठी भी आरोपी

शीर्ष अदालत ने तीनों गवाहों -साहिल शर्मा, सचिन शर्मा और नीरज शर्मा की याचिका का निपटारा कर दिया। तीनों इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक विशाल जंगोत्रा के सहपाठी हैं। कोर्ट ने हालांकि तीनों को यह अनुमति जरूर प्रदान कर दी कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की आगे की पूछताछ के दौरान उनके परिजन उनके साथ रह सकते हैं।

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एसआईटी पर लगा उत्पीड़न का आरोप

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम और अधिवक्ता शोएब आलम ने कोर्ट को बताया कि गवाहों से दोबारा पूछताछ की जा चुकी है और उनके बयान भी दोबारा दर्ज कराए जा चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि उन पर इन तथ्यों के विपरीत बयान दर्ज कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि जंगोत्रा सात जनवरी से 10 फरवरी तक उनके साथ मुजफ्फरनगर में ही था। ये सभी मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में बीएससी (कृषि) के छात्र हैं।

सात आरोपियों पर आरोप तय

बता दें कि 7 जून को पंजाब की एक अदालत ने कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। जिला एवं सत्र न्यायालय ने यहां आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ आरोप तय कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर से यहां स्थानांतरित हुई मामले की सुनवाई 31 मई से शुरू हुई थी। इन सात आरोपियों को 31 मई को पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह आरोपी हैं, मामले का कथित मास्टरमाइंड सांजी राम, उसका बेटा विशाल जंगोत्रा, रसाना गांव का विशाल का मित्र, एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर, एक हवलदार और दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)। आठवां आरोपी एक नाबालिग है और उसके मामला की सुनवाई कठुआ में अलग से की जा रही है।

कठुआ में हुई थी बच्ची से दरिंदगी

गौरतलब है कि जम्मू क्षेत्र के कठुआ के नजदीक के एक गांव में घूमंतू समुदाय की आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। यह बच्ची 10 जनवरी को अपने घर के पास से लापता हो गई थी। एक हफ्ते बाद उसका शव उसी इलाके से बरामद हुआ था।


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