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मानहानि मामला: आदालत ने CM केजरीवाल-सिसोदिया को दी जमानत, अगली सुनवाई 25 जुलाई को

Kejriwal and Sisodia Defamation Case में कोर्ट से मिली जमानत Vijender Gupta ने दर्ज कराया था Defamation Case Rajiv Babbar ने भी केजरीवाल पर किया था मानहानि का केस

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kejriwal- sisodia

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले ( Kejriwal and Sisodia defamation case ) में जमानत दे दी। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ( Vijender Gupta ) ने दोनों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सीएम और डिप्टी सीएम को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

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अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और एक अन्य आप नेता सुशील गुप्ता को भाजपा नेता राजीव बब्बर ( BJP leader Rajiv Babbar ) की ओर से दर्ज मानहानि के एक अन्य मामले में भी जमानत दे दी गई।

दोनों ही मामलों में उन्हें 10-10 हजार के निजी मुचलके के साथ जमानत लेनी पड़ी।

क्या थे आरोप

सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर विजेंद्र गुप्ता पर जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

इसके बाद बीजेपी नेता ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था।

वहीं, आप नेताओं की ओर से भाजपा पर मतदाता सूची से 30 लाख वोट काटने का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद भाजपा नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

बता दें कि यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है।

केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगाया था। इसे लेकर जगह-जगह पोस्टर भी लगाए गए थे।

दिल्ली के सीएम ने भाजपा पर करीब 30 लाख मुस्लिम, बनिया और पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का आरोप लगाया था।

मानहानि मामले ( Kejriwal and Sisodia defamation case ) में बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल पर पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।

उन्होंने केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (AAP ) की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना के खिलाफ अदालत से कार्यवाही का अनुरोध किया था।

बता दें कि अन्य आरोपियों को इससे पहले अदालत से जमानत मिल चुकी है।

पटियाला हाउस कोर्ट से पहले मिल चुकी है राहत

इससे पहले केजरीवाल को दिल्ली पुलिसवालों को ठुल्ला कहने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी।

कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि केस में आरोप मुक्त कर दिया था।

कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता इस मामले में पीड़ित नहीं है।

यह शब्द मानहानि नहीं करते इसलिए मानहानि की शिकायत मानने योग्य नहीं है।