
कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती को लेकर अध्यादेश लाएगी सरकार।
नई दिल्ली। पूरा देश ने इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) का दंश से झेल रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन ( Lockdown 2.0 ) लागू है। इसके बावजूद यह खतरनाक वायरस तेजी से अपना पैर पसारता जा रहा है। वहीं, लॉकडाउन के कारण देश के साथ-साथ राज्यों की अर्थव्यवस्था ( Economy ) भी लगातार बिगड़ती जा रही है। आलम ये है कि कई बजटों में कटौती की जा रही है, सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) का तनख्वाह ( Salary ) भी काटा जा रहा है। इसी कड़ी में केरल सरकार ( Kerala Government ) ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सैलरी में कटौती के लिए राज्य सरकार ( State Government ) अध्यादेश लाएगी।
दरअसल, केरल हाई कोर्ट ( High Court ) ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अगले दो महीने तक कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने वेतन में कटौती को लेकर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। यहां आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा था कि सरकार का यह फैसला कानूनी सम्मत नहीं है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कहा था कि जिस तरह से कोरोना वायरस के कारण हर चीज प्रभावित हो रहा है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, ऐसे में अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटा जाएगा।
सरकार के इस फैसले का राज्य के कर्मचारियों ने विरोध किया था और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। वहीं, अब सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। राज्य के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में बताया कि अध्यादेश के तहत राज्य सरकार कर्मचारियों का 25 फीसदी वेतन काटेगी। थॉमस इसाक ने बताया कि अध्यादेश के मुताबिक, आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों का 25 फीसद वेतन काटने का अधिकार होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि रोके गए वेतन को छह मीने के अंदर वापस करने पर भी सरकार फैसला ले सकती है। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पहले ही कहा था कि कोरोना से निपटने के बाद सभी कर्मचारियों का काटा हुआ वेतन वापस कर दिया जाएगा।
Updated on:
30 Apr 2020 01:28 pm
Published on:
30 Apr 2020 12:31 pm
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