केरल हाईकोर्ट ने कहा, लिव-इन को कभी वैवाहिक रिश्ता नहीं मान सकते
नई दिल्लीPublished: Jun 26, 2021 08:42:01 am
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लिव-इन को कभी भी वैवाहिक रिश्ता नहीं माना जा सकता है और विवाहित पत्नी के अधिकार लिव-इन रिलेशनशिप पार्टनर से कही अधिक मान्य है।
नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने एक पुरुष के साथ वैध विवाह के अलावा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही दूसरी महिला के मामले में कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रही एक महिला का कानूनी दावा कभी विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि लिव-इन को कभी भी वैवाहिक रिश्ता नहीं माना जा सकता है।