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केरल लव जेहाद मामला: NIA ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

लड़की के पिता ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच से मेंशन किया तो कोर्ट ने कहा कि 27 नवंबर को ही अर्जी पर भी सुनवाई करेंगे।

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नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिंगेशन एजेंसी (एनआईए) ने केरल लव जेहाद मामले में सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कल यानि 22 नवंबर को हदिया उर्फ अखिला के पिता की 27 नवंबर को लड़की का पक्ष सुनने के दौरान गोपनीय सुनवाई की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। जब लड़की के पिता ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इसे मेंशन किया तो कोर्ट ने कहा कि हम 27 नवंबर को ही इस अर्जी पर भी सुनवाई करेंगे।

आपको बता दें कि 21 नवंबर को हदिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गोपनीय सुनवाई की मांग करने वाली याचिका याचिका दायर की थी। पिछले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस को हदिया उर्फ अखिला को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की किसी एजेंसी से जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि क्या किसी कानून में किसी लड़की की शादी अपराधी से करने पर रोक है। इस मामले में लड़की की मर्जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह बालिग है।

पिछले 9 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजनीतिक बयानबाजी करने पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट में शफीन जहां के वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री केरल में इस मसले पर राजनीतिक डिबेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र केरल में शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर रही है। एनआईए सरकार के हाथों का खिलौना बन कर रह गई है। दवे ने कहा था कि एनआईए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सही क्यों ठहरा रही है। इस दलील का केंद्र सरकार के वकील ने विरोध किया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक भाषण के लिए नहीं है, इसकी मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए।