
नई दिल्ली: जम्मू- कश्मीर ( jammu kashmir ) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। साथ ही लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 ( article 370 ) को हटाने का संकल्प पेश किया। आपको बता दें कि बहुत से लोग अभी तक अनुच्छेद 370 को धारा 370 समझते आए हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि धारा और अनुच्छेद में बहुत बड़ा अंतर होता है। जम्मू-कश्मीर में अब तक अनुच्छेद 370 लगा हुआ है जिसे लोग अब तक धारा 370 समझ रहे थे। तो चलिए आज जानते हैं कि धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है।
धारा और अनुच्छेद में अंतर
लोगों को लगता है कि धारा ( Act ) और अनुच्छेद ( Article ) एक हो होते हैं जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि धारा और अनुच्छेद में बड़ा अंतर होता है।
यहां समझें धारा और अनुच्छेद में अंतर
धारा 370 की बड़ी बातें
जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे।
यहां विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता था।
भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती थी।
यहां महिलाओं पर शरियत कानून लागू होता था।
कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी।
कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी, तो उसके पति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।
जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग होता था।
जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।
जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं था।
यहां सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू नहीं होता था।
यहां शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू नहीं होता था। यहां सीएजी (CAG) भी लागू नहीं था।
Updated on:
05 Aug 2019 03:18 pm
Published on:
05 Aug 2019 03:09 pm
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