
Lockdown 2.0 के बीच मजदूरों को मिली बड़ी राहत, योग्यता के मुताबिक सरकार देगी काम
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronaviurs in india) के कारण दुनिया की सबसे बड़ी जंग भारत में लड़ी जा रही है। 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन (Lockdown 2.0) के बीच 20 अप्रैल वह तारीख है जब कुछ राहत दी गई है। यह राहत स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहां कोरोना संक्रमण (Coronavirus) का प्रकोप कम है। 20 अप्रैल से लागू हुई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय मजदूरों (Laborers) को मिलेगा। इल लॉकडाउन में सरकार ने मजदूरों को सबसे बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वे जहां भी हैं, वे वहीं मजदूरी (Workers in lockdown) कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपने गृह राज्य जाने या फिर अन्य किसी राज्य में मूवमेंट करने की इजाजत नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से रविवार को कहा गया है कि रिलीफ कैंपों में फंसे मजदूर जहां हैं, उन्हें वहीं काम मिल सकता है। वे उस राज्य में मूवमेंट कर सकते हैं, जहां बसे हैं। लेकिन अगप वे दूसरी राज्य के हैं तो वहां जानने की इजाजत नहीं दे जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से मजदूरों के लिए जारी ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंडड लेबर’ के तहत यह छूट दी गई है।
योग्यता के आधार पर सरकार देगी काम
सरकार ने मजदूरों को राहत देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन से यह भी कहा है कि वह रिलीफ कैंपों में मौजूद मजदूरों का डेटा तैयार करें और उनकी स्किल के बारे में पता लगाए। इसके बाद उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक ही काम देने पर विचार किया जाएगा।
स्क्रीनिंग के बाद ही जाएंगे घर
इसके अलावा यदि मजदूर अपने ही राज्य में कहीं मौजूद हैं तो फिर उनकी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अपने घरों के लिए जाने दिया जा सकता है। हालांकि इस बीच देश के कई राज्यों में अब भी कोरोना वायरस के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं।
दूसरी राज्य में जाने पर रोक
दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि गोवा जैसे कुछ राज्यों से उम्मीद बंधी है, जहां बीते कुछ दिनों में कोई केस देखने को नहीं मिला है। गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच मजदूरों जाने में रोक लगा दी है। अगर उनका घर की दूसरे राज्य में हैं तो वे घर नहीं जा पाएंगे।
Published on:
20 Apr 2020 12:28 pm
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