
E-Pass in Lockdown
नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते 17 मई तक लॉकडाउन (Lockdown 3.0) है। सारी चीजें बंद होने की वजह से एक तरफ जहां प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें घर में कोई इमरजेंसी होने की वजह से जाना जरूरी है या दफ्तर जाना है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे घर में रहने को मजबूर हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आपके ई-पास मददगार साबित हो सकता है। दरअसल इस पास के जरिए आप आपातकाल की स्थिति में बाहर जा सकते हैं। तो कैसे बनवाएं ई-पास (E-Pass) और क्या है इसकी प्रक्रिया आइए जानते हैं।
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए सुविधा
ई-पास उन लोगों को मुहैया कराए जाते हैं जो जरूरी सुविधाओं से जुड़े हैं। जैसे-मीडिया, डॉक्टर्स, खानेपीने का सामान डिलीवर करने आदि। उन्हें प्रशासनिक विभाग की ओर से ई-पास जारी किया जाता है। जिससे लॉकडाउन के दौरान उन्हें आने-जाने में दिक्कत न हो। इसके अलावा अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में भी ई-पास जारी किए जाते हैं। हालांकि ये फैसला प्रशासन, पुलिस और सरकार पर निर्भर करती है।
राज्यों के अनुसार सुविधा
ई-पास को कफ्र्यू पास (Curfew Pass) के नाम से भी जाना जाता है। ये पास अलग-अलग राज्यों में ईशू किए जाते हैं। सभी राज्यों में इसके नियम अलग है। दिल्ली और कर्नाटक में तो ई-पास उपलब्ध कराने की डेट भी बढ़ाई गई है, वहीं दूसरे राज्यों में ये फैसला वहां की सरकार पर निर्भर करता है।
ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं पास
ई-पास लेने के लिए आप ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हर राज्य की अलग-अलग वेबसाइट है। आप उस पर क्लिक करके अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं। उसमें दिए गए सभी विकल्प को भरें और सबमिट कर दें। इससे आपकी रिक्वेस्ट प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। आपका आवेदन मंजूर होते ही आपको ऑनलाइन ई-पास मुहैया करा दिया जाएगा। जिसकी एक तय वैलिडिटी होगी।
प्रशासनिक कार्यालय से भी ले सकते हैं पास
अगर आप जाने में सक्षम हैं तो प्रशासनिक कार्यालय से भी ई-पास ले सकते हैं। इसके लिए आपको डीजीपी कार्यालय जाना होगा। वहां आवेदन फॉर्म भरना होगा, एप्लिकेशन के एप्रूव होते ही आपको ई-पास मिल जाएगा। आप डीएम कार्यालय में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
Published on:
02 May 2020 04:21 pm
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