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लॉकडाउन 3.0 में बज सकेगी शहनाई, ध्यान रखनी होंगी ये बातें

Lockdown 3.0 Guideline : 17 मई तक लॉकडाउन के बढ़ाए जाने से मांगलिक कार्यों में न आए अड़चन इसलिए सरकर ने दी रियायत
शादी समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान

May 02, 2020 / 10:35 am

Soma Roy

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Lockdown 3.0 Guideline

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से देश को बचाने के लिए लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब इसे 17 मई तक कर दिया गया है। काफी लंबे समय से चीजों के बंद रहने के चलते मांगलिक कार्यों में भी बाधाएं आ गई हैं। चूंकि इस साल शादी के काफी कम मुहूर्त हैं। ऐसे में लॉकडाउन की तारीख के बार-बार आगे खिसकने से लोगों को चिंता सताने लगी है। ऐसे में सरकार ने कुछ राहत दी है। नए आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह (Marriage Function) में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) के लिए देश के जिलों को तीन जोन (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में बांटा गया है। ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में थोड़ी रियायत दी गई है। साथ ही लोगों को शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम करने की भी इजाजत दे दी है। आदेश के अनुसार वर और वधु पक्ष दोनों की तरफ से कुल 50 लोग ही शादी का लुत्फ उठा पाएंगे। शादी समारोह के दौरान हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मेहमानों को मास्क पहनना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा करने पर मनाही होगी।
मालूम हो कि शादी-ब्याह के अलावा सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स सेवा को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इन एरिया में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके अलावा ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है।

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