18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लॉकडाउन 4.0 : रेड ज़ोन में खुले रहेंगे स्पा, सैलून और नाई की दुकान, ई-कॉमर्स से मंगा सकते हैं सामान

आपसी सहमति से यात्री वाहनों को एसओपी के आधार पर चलाने की छूट पहले की तरह केंद्रीय मानकों के आधार पर तय होंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खिलाड़ियों को खेल परिसरों में जाने की इजाजत, दर्शकों को नहीं

2 min read
Google source verification
lockdown

नई दिल्ली। आज से देशभर में लॉकडाउन 4.0 ( Lockdown.4 ) लागू हो गया है। अब 31 मई तक लॉकडाउन प्रभाव में रहेगा। लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देश में किस तरह की पाबंदियां बरकरार रहेंगी और किसमें मिली है अतिरिक्त छूट के बारे में जानकारी दी गई हैं।

नई गाइडलाइंस ( New Guidelines ) के मुताबिक रेड जोन में भी नाई की दुकान, स्पा और सैलून सोमवार से खुल सकते हैं। इससे दिल्ली वालों को फायदा होगा क्योंकि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं। साथ ही ऐसे इलाकों में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपना काम करने की अनुमति होगी। इससे लोग जरूरी काम के लिए इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

रेड जोन में ई-कॉमर्स से सामान मंगाने की छूट

लॉकडाउन-3 में ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में जरूरी सामान की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। लेकिन गृह मंत्रालय के ताजा गाइडलाइंस में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यानी इन इलाकों में ई-कॉमर्स कंपनियों जरूरी और गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकते हैं। यह भी दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है। इससे वे ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए मोबाइल और दूसरे सामान मंगा सकते हैं।

पशुपालन विकास पर मोदी सरकार मेहरबान, 28,343 करोड़ का ऐलान

एसओपी की शर्त पर यात्री वाहनों को चलाने की इजाजत

लॉकडाउन 4.0 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर यात्री वाहन और बसें राज्यों की आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती हैं। हालांकि लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) का पालन करना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तें जारी रहेंगी।

केंद्रीय मानकों के आधार पर तय होंगे जोन

लॉकडाउन 4.0 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की शिकायतों को केंद्र सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है। अब राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया गया है। अब राज्य सरकारें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानकों के आधार पर अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था।

खेल परिसर लॉकडाउन से बाहर

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमतिनहीं होगी। लेकिन यह खिलाडियों के लिए अच्छी खबर है। खेल परिसर और स्टेडियम खुलने से खिलाड़ी वहां जाकर वार्म अप कर पाएंगे।

Weather Forecast : पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान AMPHAN का मंडराया खतरा