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झारखंड में 24 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें व मॉल

झारखंड सरकार ने राज्य में कम होते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी है। लेकिन सावधानी के तौर पर 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' के नाम से लागू लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड में 24 जून की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगी।

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Jun 15, 2021
Lockdown extended till June 24 in Jharkhand, shops and malls will open from 6 am to 4 pm

रांची। देशभर में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज किए जाने के बाद तमाम राज्य अपने-अपने स्तर पर पहले से लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी भी लॉकडाउन को कुछ प्रतिबंधों के साथ बढ़ा रहे हैं।

इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी राज्य में कम होते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी है। लेकिन सावधानी के तौर पर 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' के नाम से लागू लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब झारखंड में 24 जून की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगी।

राज्य सरकार ने मंगलवार को एक फैसला लेते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की। इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।

प्रतिबंधों में मिली छूट

झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाकर 24 जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि हालांकि, पहले से लागू कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई है। जबकि बाकी के सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य के सभी जिलों में जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दुकानों समेत अन्य सभी दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।

इन पर प्रतिबंध जारी

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल, बार, बैंक्वेट हाल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब अभी भी बंद रहेंगे। साथ ही शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा और कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों व प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रहेंगे।

इसके अलावा राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी किए गए पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए समाप्त कर दी गई है। लेकिन, अंतर-जिला और अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा।

Published on:
15 Jun 2021 10:32 pm
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