
ममता मीम केस: सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को दी जमानत, अब मांगनी होगी माफी
नई दिल्ली। ममता बनर्जी मीम केस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसले में संशोधन करते हुए भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को सीधे जमानत देने का निर्देश दिया है। संशोधित फैसले के मुताबिक प्रियंका शर्मा को जमानत मिलने के बाद मीम फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका के वकील एनके कौल को बुलाकर माफी मांगने की शर्त हटाने और रिहा होने के बाद माफी मांगने की जानकारी दी।
पहले दी थी सशर्त जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद पहले सशर्त जमानत देने का आदेश दिया था। यानि मीम पोस्ट करने के लिए पहले प्रियंका शर्मा को माफी मांगनी होगी उसके बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश सुनाया था। लेकिन कुछ देर बाद उसमें संशोधन करते हुए अदालत ने सीधे जमानत देने का फैसला सुनाया दिया।
इस तरह के मीम शेयर करने से बचें
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस तरह के मीम शेयर नहीं किए जाने चाहिए थे। इस काम के लिए प्रियंका को माफी मांगने की जरूरत है। बता दें कि प्रियंका ममता बनर्जी का छेड़छाड़ वाला फोटो शेयर करने के आरोप मे 10 मई से जेल मे हैं।
प्रिंयका की मां ने जताई खुशी
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के प्रियंका की मांग राज कुमार शर्मा ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की थी। अब मैं अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही हूं।
Updated on:
14 May 2019 02:31 pm
Published on:
14 May 2019 02:01 pm
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