
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड से संबंधित आयकर मामले में अंतिम सुनवाई करेगा। इससे पहले 13 नवंबर को सुनवाई हुई थी। इसकी सुनवाई न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूतिक् अब्दुल नजीर कर रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों न्यायाधीशों ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को झटका देते हुए आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज फिर उसी मामले में अंतिम सुनवाई होनी है।
जमानत पर हैं सोनिया, राहुल और ऑस्कर
सोनिया गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कोट्र में कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से फिर से आकलन के आदेश को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस सीकरी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। सीकरी ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाती है और पुराने मुद्दे का ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज को जमानत दी थी। फिलहाल तीनों अभी जमानत पर हैं।
यंग इंडियन को मुफ्त में मिला टीएजेएल का स्वामित्व
आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस आयकर से जुड़ा है। इसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय से अखबार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था जो दो और अखबार भी छापा करती थी उनके एक हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को अव्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया। कांग्रेस 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। यानि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दिया। इसके बाद पांच लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है। इसके बाद टीएजेएल के 19-10 रुपए के नौ करोड़ शेयर यंग इंडियन को दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। नौ करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 फीसदी शेयर हासिल हुए। इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी कि यंग इंडियन को मुफ्त में टीएजेएल का स्वामित्व मिल गया।
1600 करोड़ की हेराल्ड हाउस पर कब्जे की तैयारी
कानूनों को तोड़ मरोड़कर अलग कपंनी स्थापित करने और आयकर चुराने के इस मामले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मयण्म स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। भाजपा सांसद ने तीनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ याचिका डाली थी जिस पर अब तक सुनवाई जारी है।
Published on:
04 Dec 2018 11:46 am

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