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अमरीका में छिपा है नीरव मोदी- न्‍यूयॉर्क कोर्ट ने दी फौरी राहत, अमरीका ने पुष्टि करने से किया इनकार

अमरीकी अदालत ने नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कंपनी फायर स्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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न्‍यू यॉर्क : अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आ रही है कि नीरव मोदी अमरीका में है, लेकिन इन खबरों की पुष्टि करने से अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। वहीं यह भी खबर आ रही है कि एक अमरीकी अदालत ने नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कंपनी फायर स्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है।

जांच में भारत की मदद करने के सवाल पर भी साधी चुप्‍पी

भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा चुके मोदी उनके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ भारत की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस बारे में स्‍टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि हाल में आई मीडिया रिपोर्ट्स की उन्‍हें जानकारी है, जिसमें यह कहा गया है कि नीरव मोदी अमरीका में है, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या मोदी की तलाश में अमरीका भारत की मदद कर रही है तो इस पर उन्‍होंने कहा कि यह सवाल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछा जाना चाहिए। ज‍बकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस पर किसी भी तरह की टिप्‍पणी करने से इनकार कर दिया।

सीबीआई और ईडी को है तलाश
मालूम हो कि पीएनबी फ्रॉड के मामले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों की तलाश सीबीआई और ईडी को है। नीरव मोदी, उनके परिवार और गीतांजलि जेम्स के मालिक महुल चौकसी गिरफ्‍तारी के डर से देश छोड़ कर भाग चुके हैं और इनके अमरीका में होने की खबरें आ रही है। सीबीआई ने नीरव से जांच में शामिल होने की अपील की थी और सलाह दी थी कि वह जिस देश में भी हैं, वहां के भारतीय दूतावास से संपर्क करें, ताकि उनकी भारत वापसी की प्रक्रिया पूरी की जा सके, हालांकि मोदी ने यह तर्क देकर इस अपील को ठुकरा दिया कि उनकका कारोबार विदेश में है। हालांकि भारत सरकार ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है।

अमरीकी अदालत ने कर्ज वसूली पर लगाई रोक
इधर अमरीका की एक अदालत ने नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कंपनी फायर स्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस कंपनी ने दिवालिया घोषित होने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए इस अदालत में आवेदन कर रखा है। न्यूयॉर्क के एक अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिवालिया प्रक्रिया के आवेदन की मंजूरी के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर अपने आप ही रोक लग गई है।

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