
सतलुज और व्यास में गंदगी फैलाने पर एनजीटी ने ठोका अमरिंदर सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों पर अमल न करने का दोषी पाने पर बुधवार को पंजाब सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एनजीटी ने कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर लगाया है। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर सतलुज और व्यास नदी में गंदगी फैलाने के मामले पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने अमरिंदर सरकार को एक सप्ताह के अंदर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) में रकम जमा कराने का निर्देश दिया है।
कमिटी की रिपोर्ट को बनाया आधार
आपको बता दें कि सतलुज और व्यास नदी में फैलाई जा रही गंदगी को लेकर कुछ समय पहले एनजीटी ने एक कमिटी का गठन किया था। कमिटी ने प्रदूषण को लेकर सतलुज और व्यास नदी का मुआयना करने केबाद अपनी रिपोर्ट हाल ही में एनजीटी को सौंपी थी। कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद एनजीटी ने पंजाब सरकार को दोषी पाया है। रिपोर्ट के आधार पर ही जुर्माना लगाया है। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि पंजाब के गुरदासपुर जिले की एक शुगर मिल द्वारा व्यास नदी में लाखों टन शीरा नहर में बहा दिया था। इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान की नहरों में जहर फैलने का खतरा मंडराने लगा था। इसकी शिकायत मिलने पर एनजीटी ने ये कार्रवाई की है।
Published on:
14 Nov 2018 03:00 pm
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