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उत्तराखंड में 18 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू, कल से 18+ का टीकाकरण शुरू

सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 17 मई को स्थिति का आकलन करने के बाद ही इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

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Night curfew implemented in Uttarakhand till May 18, 18+ vaccination starts from tomorrow

देहरादून। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। प्रदेश में कल (10 मई, सोमवार) से 18 मई सुबह 6 बजे तक यह प्रतिबंध लागू रहेंगे। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 17 मई को स्थिति का आकलन करने के बाद ही इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल फल-सब्जी, मांस-मछली और दूध की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। जबकि परचून की दुकानों के मामले में सोमवार को छूट दी गई है और यह एक बजे तक खुलेंगी। इसके बाद परचून की दुकानें 13 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी।

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कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद रहेगा। हालांकि, रोडवेज, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी। इन्हें टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा। कर्फ्यू में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा, अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय परिवहन में 50 फीसद क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे। माल वाहनों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

कल से 18 + का वैक्सीनेशन

आपको बता दें कि उत्तराखंड में कल से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के अलग-अलग अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का डोज़ पहुंचा दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य को 1 लाख डोज भिजवाई हैं।

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 08 मई को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज पहुंच चुकी है। वैक्सीन की खेप को उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में भेजा गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के इस उम्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के लगभग 50 लाख लोगों को निशुल्क वैक्सीन दी जाएगी।


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