
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gang Rape Case ) के दोषियों को अगामी 20 मार्च को फांसी दी जाएगी। इस फांसी से बचने के लिए दोषी और उनके परिजन एक के बाद एक नई चाल चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब दोषी अक्षय ठाकुर ( Akshay Thakur ) की पत्नी ने एक नई कानूनी चाल चली है। अक्षय की पत्नी पुनिता ( Punita ) ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है।
जानकारी के मुताबिक, अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनिता ने बिहार के औरंगाबाद के एक फैमिली कोर्ट तलाक की अर्जी डाली है। जज रामलाल शर्मा की कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में पुनिता ने कहा कि रेप के मामले में उसके पति को दोषी ठहराया गया है और 20 मार्च को उसे फांसी देनी है। पुनिता ने कहा कि हालांकि मेरा पति निर्दोष है, ऐसे में वह उसकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती है। वहीं, अक्षय की पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि हिन्दू महिला को यह अधिकार है कि हिन्दू विवाह अधिनियम 13 (2) (II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक ले सकती है, इसमें रेप जैसी घटना भी शामिल है।
वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि अगर किसी के पति को रेप के मामले में दोषी ठहराया जाता है तो वह तलाक ले सकता है। हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि यह एक चाल है जिसके जरिए निर्भया के दोषी फांसी से किसी तरह बचाया जा सके। ऐसा कहा जा रहा है कि तलाक की अर्जी पर कोर्ट अक्षय को नोटिस जारी कर सकता है और उसे उपस्थित रहने के लिए भी कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि इस मामले से दोषी अक्षय की फांसी टलती है या फिर कुछ और परिणाम सामने आता है।
Published on:
17 Mar 2020 05:13 pm
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