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निर्भया केस: फांसी से बचने के लिए दोषी मुकेश की बड़ी चाल, कहा- घटना के समय दिल्ली में नहीं था

Nirbhaya Case: फांसी से बचने के लिए दोषी मुकेश सिंह (Mukesh Singh) ने चली एक और चाल 16 दिसंबर, 2012 को मैं दिल्ली में नहीं था- मुकेश सिंह पटियाला हाउस कोर्ट ( patiala house court ) में याचिका दायर

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mukesh singh

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya gang rape case ) के दोषियों को अगामी 20 मार्च को फांसी होनी है। लेकिन, फांसी से बचने के लिए दोषी लगातार नई चाल चल रहे हैं। मामला ICJ तक पहुंच चुका है। लेकिन, इसी बीच दोषी मुकेश सिंह ( Mukesh Singh ) ने एक और बड़ी चाल चली है। मुकेश के वकील एमएल शर्मा ( ML Sharma ) ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि दोषी घटना के समय दिल्ली में नहीं था।

जानकारी के मुताबिक, दोषी मुकेश के वकील एमएल शर्मा ने मंगलवार को पटियाला हाउस में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि घटना के समय दोषी मुकेश दिल्ली में नहीं था। याचिका में दावा किया गया है कि निर्भया वाली घटना 16 दिसंबर, 2012 को घटी थी, जबकि 17 दिसंबर को उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में वह वारदात के दिन दिल्ली के वसंत विहार में मौजूद नहीं था। इसी के साथ मुकेश ने तिहाड़ जेल में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि मुकेश ने यह याचिका फांसी से ठीक तीन दिन पहले दायर की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब तक उसने ऐसी याचिका आखिर कोर्ट में क्यों नहीं दायर की कि वह घटना स्थल या घटना के दिन दिल्ली में ही नहीं था। इससे पहले सोमवार को निर्भया के दोषी के ICJ के शरण में पहुंचे। दोषियों के वकील ने ICJ से कहा है कि 20 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाई जाए। साथ ही नीचली अदालत के सारे दस्तावेजों को भी मंगाया जाए ताकि न्याय करने में आसानी हो। यहां आपको यह भी बता दें कि इससे पहले तीन बार फांसी की तारीख टल चुकी है। अब देखना यह है कि 20 मार्च को फांसी होती है या फिर नई बात सामने आती है।