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निर्भया केसः दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई शुरू, मां बोलीं- नहीं चलेगा कोई भी पैंतरा

Nirbhaya Case मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज होने को दी चुनौती
मुकेश की मांगः फांसी की जगह दी जाए उम्र कैद

Jan 28, 2020 / 02:09 pm

धीरज शर्मा

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निर्भया गैंगरेप केस में मुकेश की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gangrape Case ) में मौत की सजा पाने वाले मुकेश कुमार सिंह ( Mukesh Kumar Singh ) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दरअसल मुकेश ने राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज होने को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में चुनौती दी है।
मुकेश की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए उसके वकील से सोमवार को रजिस्ट्री के साथ आने को कहा था।

जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ दोपहर 12.30 बजे याचिका पर सुनवाई शुरू की। वहीं निर्भया की मां ने कहा है कि दोषी चाहे जो हथकंडा अपना लें, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके सभी पैंतरे नाकाम होंगे और उन्हें अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलेगी।
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आपको बता दें कि इससे पहले, सोमवार को सुबह याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, किसी को एक फरवरी को फांसी दी जा रही है तो इस मामले से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं।
इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी। शनिवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी।

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