
निर्भया गैंगरेप में दोषी विनय को ले जाती पुलिस ( File Photo )
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gangrape Case ) में दोषियों ने एक बार फिर बचने के लिए अपना नया पैंतरा चला है। चारों दोषियों में से विनय कुमार ने अब अपना अगला विकल्प का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है। आपको बता दें पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) ने चारों दोषियों के लिए 1 फरवरी का डेथ वारंट ( Death Warrant ) जारी किया है।
पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए विनय कुमार ने राष्ट्रपति के आगे दया याचिका लगाई है। अब इस याचिका पर राष्ट्रपति की ओर से फैसला आना बाकी है। उधर..दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है।
निर्भया के दोषियों में से एक विनय ने बुधवार शाम को राष्ट्रपति के पास याचिका भेजकर दया की अपील की है। माना जा रहा है कि याचिका दाखिल करने से निर्भया के दोषियों को एक फरवरी को दी जाने वाली फांसी एकबार फिर टल सकती है। जेल प्रशासन का कहना है कि गुरुवार को दया याचिका दिए जाने की सूचना पटियाला हाउस कोर्ट को दी जाएगी।
अब पटियाला कोर्ट के फैसले का इंतजार
विनय के इस कदम के बाद सबकी नजरें पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी हैं। कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। माना जा रहा है कि फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है।
3 दोषियों के पास कुल 8 विकल्प बाकी
निर्भया के चारों गुनहगारों में से अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता विनय शर्मा के पास अभी भी 8 कानूनी विकल्प बाकी हैं। इसमें से अक्षय ठाकुर ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन डालकर पहले विकल्प का इस्तेमाल कर लिया है।
अक्षय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है तो दूसरे विकल्प के तहत वह भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सकता है। राष्ट्रपति से खारिज होने के बाद तीसरे विकल्प के तौर पर अक्षय भी इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है।
अक्षय की तरह तीनों विकल्प पवन के पास भी बाकी हैं। अब तक कुल 6 विकल्प हुए। इसके अलावा विनय के पास दो विकल्प बाकी है क्योंकि उसके क्यूरेटिव पिटिशन का विकल्प पिछले महीने ही खारजि हो चुका है।
ऐसे में दोषियों के पास कुल 8 विकल्प बाकी जिसके जरिये फिलहाल फांसी की तारीख टल सकती है।
मुकेश को करना होगा इंतजार
जब तक ये तीनों दोषी अपने विकल्पों का इस्तेमाल नहीं कर लेते तब तक मुकेश को भी फांसी नहीं दी जाएगी।
Updated on:
30 Jan 2020 01:55 pm
Published on:
30 Jan 2020 11:04 am
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