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निर्भया रेप केसः जज के 7 जनवरी तक का वक्त देते ही अदालत में रो पड़ी निर्भया की मां

Nirbhaya Rape Case कोर्ट ने दिया 7 जनवरी तक वक्त अदालत में ही रो पड़ीं निर्भया का मां आशा देवी ( Asha Devi )

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फोटोः निर्भया की मां आशा देवी

नई दिल्ली। निर्भया रेप मामले ( Nirbhaya rape case ) में अदालत ने दया याचिका के लिए 7 जनवरी तक का दोषियों को वक्त दिया है। इसके साथ अन्य अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए भी दोषियों को समय दिया गया है।

लेकिन इन सबके बीच जैसे ही अदालत ने ये निर्देश दिया वैसे ही निर्भया की मां आशा देवी ( Asha Devi ) कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं। जज के सामने रोते हुए उन्होंने कहा' मैं 1 साल से भटक रही हूं।' कब मुझे इंसाफ मिलेगा।

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निर्भया के मां के आंसू वहां मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किए। यही वजह है कि इस पर जज ने समझाया कि दोषियों के अधिकारों के अंतर्गत उन्हें समय दिया गया है।

निर्भया के पिता भी रो पड़े
जज ने कहा, 'हमें आपसे पूरी सहानुभति है लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं।' इस दौरान निर्भया के पिता भी अदालत में थे और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए।

आपको बता दें कि बुधवार को दोषी अक्षय सिंह की याचिका पर सुनवाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इसके बाद पटियाला हाऊस कोर्ट ने सभी दोषियों को एक हफ्ते का वक्त दिया है।

अदालत ने कहा है कि तिहाड़ के जेल अधिकारी दोषी से कहे कि वो एक हफ्ते के अंदर सभी कानूनी राहत के विकल्प अजमा लें।

दिल्ली की अदालत ने निर्भया मामले में कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश आधिकारिक रूप से आने दीजिये।

इससे पहले दिल्ली की अदालत को निर्भया मामले में चार दोषियों में से एक की पुनर्विचार अर्जी खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में सूचित किया गया।


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