राज्य सरकार के इस आदेश को1 अगस्त से सबसे पहले तिरूअनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड शहरों और उनकी सीमाओं में प्रायोगिक स्तर पर लागू किया जा रहा है। बाद में इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने कहा कि उन्होंने तेल कंपनियों, डीलरों और पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बारे में बात की है जिसमें यह तय हुआ है क बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।