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दिल्ली में बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बजाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, यहां देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली में अब ध्वनि प्रदूषण करना काफी महंगा साबित होगा। अब बिना इजाजत के पटाखों, डीजे सेट, लाउडस्पीकर सहित सभी प्रकार के शोर करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
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नई दिल्ली

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Shaitan Prajapat

•

Updated: 10 Jul 2021, 1:45 PM IST

Noise pollution

Noise pollution

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब ध्वनि प्रदूषण करना काफी महंगा साबित होगा। अब बिना इजाजत के पटाखों, डीजे सेट, लाउडस्पीकर सहित सभी प्रकार के शोर करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संशोधित जुर्माने के सूची जारी की है। नई सूची के अनुसार, डीजी सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के अनुरूप 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा।

10 हजार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना
दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी ने सभी संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के इन नए जुर्मानों की जानकारी दे दी है और इन्हें लागू करने को कहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में संशोधन किया है। लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपए, 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रविधान है।

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पटाखा जताने पर 30 हजार तक का जुर्माना
ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दरों के अनुसार, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तय मानकों से अधिक शोर करने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही उपकरण को भी सीज भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिहायशी या कमर्शल इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं,यदि पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो 3000 रुपए का जुर्माना होगा। पब्लिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रेजिडेंशल और कमर्शल जोन में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

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यहां देखिए जुर्माने की पूरी लिस्ट...
— लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर - 10 हजार रुपए का जुर्माना और उपकरण सील
— 1000 केवीए के डीजी सेट के शोर पर - उपकरण सील और 1 लाख रुपए का जुर्माना
— 62.5 से 1000 केवीए के डीजी सेट पर - उपकरण सील के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना
— 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर - 10 हजार का जुर्माना और उपकरण सील
— कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर - उपकरण सील और 50 हजार रुपए का जुर्माना
— रेजिडेंशल या कमर्शल जगहों पर आतिशबाजी - एक हजार रुपए का जुर्माना
— पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में - 20 हजार रुपए का जुर्माना
— साइलेंट जोन में आतिशबाजी - तीन हजार रुपये का जुर्माना
— पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह रेजिडेंशल या कमर्शल जगहों पर - 10 हजार रुपए का जुर्माना