नई दिल्लीPublished: Mar 06, 2021 08:00:26 am
विकास गुप्ता
- सॉलिसीटर जनरल ने कहा, दो हफ्ते में ड्राफ्ट कानून
- शीर्ष कोर्ट ने कहा, नियंत्रण के लिए बने प्रभावी कानून
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना सजा और जुर्माने के ओवर द टॉप (ओटीटी) के नए नियम दंतहीन हैं। न्यायाधीश अशोक भूषण की खंडपीठ ने शुक्रवार को मौखिक टिप्पणी में कहा, प्रभावी कानूनों के अभाव में ओटीटी के कंटेंट पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। इस पर सॉलिसीटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि सरकार दो हफ्ते में ड्राफ्ट कानून कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अमेजन इंडिया की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।