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एयरसेल-मैक्सिस मामला: पटियाला हाउस कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ति को मिली बड़ी राहत

इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को 5, 6, 7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने की तारीख दी थी।

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एयरसेल-मैक्सिस मामला: पटियाला हाउस कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ति को बड़ी राहत, 8 मार्च तक बढ़ी जमानत की अवधि

नई दिल्ली। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम और आईएनएक्स मीडिया मामले में घिरे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पिता-पुत्र दोनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि को 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

वहीं, इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को प्रवर्तन निदेशायल के सामने पेश होने का निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने कार्ति को 5, 6, 7 और 12 मार्च को एयरसेल-मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी भूमिका के संबंध में ईडी के समक्ष पेश होने की तारीख दी थी।

30 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले 10 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। इसके बाद वह जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन यह सब उन्हें कानून के दायरे में रह कर करना होगा और जांच में सहयोग करना होगा, नहीं तो यह उनके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है।