
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली। देशभर में अगले 21 दिनों तक टोटल लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृहमंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी की हैं। इस गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने बताया ने साफ किया है कि पिछले 2 दिनों से चल रहे लॉकडाउन की तरह ही सभी इमरजेंसी और आवश्यक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं और सामान को रोका नहीं जाएगा।
क्या चीजें खुली और बंद रहेंगी?
भारत सरकार के ऑफिस बंद रहेंगे, उससे जुड़ी सभी संस्थाएं बंद रहेंगी।
लेकिन ये कार्यालय अपवादस्वरूप खुले रहेंगेः डिफेंस, CAPF, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, पीएनजी, सीएनजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर जेनेरेशन, पोस्ट ऑफिस, NIC
राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। लेकिन ये चीजें खुली रहेंगीः
पुलिस, होमगार्ड्स, अग्निशमन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेलें खुली रहेंगी। जिला प्रशासन और ट्रेजरी भी खुला रहेगा। बिजली, पानी, सफाई विभाग भी खुलेंगे।
अस्पताल और इससे जुड़ी दूसरी सेवाएं खुली रहेंगी।
सारे कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन इन चीजों को छोड़करः राशन की दुकान, खाद्य सामाग्री, फल-सब्जियों की दुकान, डेयरी, मांस-मछली की दुकानें।
जिला प्रशासन को ये निर्देश हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीधा घर पर डिलीवर की जाएं।
बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम खुले रहेंगे।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे।
टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज खुले रहेंगे।
सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी।
यातायात के सभी साधन बंद रहेंगे। हालांकि, जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा।
इसके अलावा अग्निशमन, कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा यातायात जारी रहेगा।
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी लॉकडाउन का पालन करेगी।
केवल लॉकडाउन में फंसे यात्रियों, मेडिकल कर्मी, एयर और सी क्रू को पनाह देने वाले होटल और होमस्टे खुले रहेंगे।
इसके अलावा जो होटल क्वारंटाइन सुविधा देने में शामिल हैं, वो भी खुलेंगे।
सभी शैक्षिक, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे।
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।
Updated on:
25 Mar 2020 11:59 am
Published on:
24 Mar 2020 11:35 pm
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