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प्रियदर्शिनी मट्टू केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने LLM परीक्षा के लिए संतोष कुमार की पैरोल को दी मंजूरी

आजीवन कारावास की सजा काट रहा है संतोष कुमार सिंह 1996 में प्रियदर्शनी मट्टू का हुआ था बलात्कार और हत्या संतोष कुमार सिंह को तीन हफ्ते की मिली पैरोल

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Priyadarshini Mattoo case

प्रियदर्शिनी मट्टू केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने LLM परीक्षा के लिए संतोष कुमार की पैरोल को दी मंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रियदर्शनी मट्टू बलात्कार और हत्या मामले में दोषी आईपीएस अधिकारी के बेटे संतोष कुमार सिंह को एलएलएम (मास्टर ऑफ लॉ) परीक्षा में बैठने के लिए पैरोल दे दी। मंगलवार को संतोष की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह की पैरोल की मंजूरी दी। लेकिन कोर्ट ने उसे 25000 रुपए के निजी मुचलका और ज़मानत राशि भी देने को कहा। बता दें कि संतोष कुमार इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

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जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे संतोष कुमार की परीक्षाएं 24 मई से शुरू होने वाली हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से उनकी याचिका का विरोध नहीं नहीं किया गया। ऐसे में संतोष को 21 मई से जेल से रिहा किया जाएगा।

गौरतलब है कि 1996 में 25 वर्षीय प्रियदर्शिनी मट्टू की बलात्कार और हत्या हुई थी। इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र संतोष कुमार सिंह पर आरोप लगे थे, जिसके बाद उसे भेज दिया गया। 3 दिसंबर, 1999 को इस मामले में निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया। लेकिन 27 अक्टूबर, 2006 को दिल्ली हाईकोर्ट ने निजली अदालत का फैसला रद्द करते हुए संतोष कुमार को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई । दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सुनाई गई मौत की सजा को संतोष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने 2010 में संतोष की सजा को बरकरार रखा था। लेकिन मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

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