
Liquor shops open in Punjab mini lockdown
नई दिल्ली। पंजाब ( Punjab )में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मिनी लॉकडाउन ( Mini Lockdown ) लगा दिया गया है। हालांकि इस मिनी लॉकडाउन में शराब का सेवन करने वालों को राहत दी गई है। दरअसल पंजाब में बंद चल रहे शराब के ठेके 5 मई से खोल दिए जाएंगे। यानी बुधवार से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो शराब के ठेके ( Liquor Shops ) बंद होने की वजह से मायूस थे।
पंजाब सरकार की ओर से 4 मई को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के देर में आने की वजह से मंगलवार को ठेके नहीं खुले, लेकिन बुधवार से इन्हें पहले की तरह की खोला जाएगा। हालांकि अब इस फैसले को लेकर पंजाब सरकार अब फंसती नजर आ रही है। आइए जानते हैं क्या है वजह।
पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच मिनी लॉकडाउन को अमरिंदर सरकार ने 15 मई तक आगे बढ़ा दिया है। मिनी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कई पाबंदियां भी लगाई हैं। लेकिन शराब पीने वालों को बड़ी राहत दी है।
अमरिंदर सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसी को लेकर पंजाब सरकार अब फंसती नजर आ रही है।
मिनी लॉकडाउन को देखते हुए पंजाब सरकार ने एसेंशियल सामान को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस सूची में शराब को भी एसेंशियल सामान की लिस्ट में डाला गया है और इसके तहत शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
यही नहीं इस आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा प्रदेश में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के पांच बजे तक जारी रहेगा।
वहीं वीकेंड कर्फ्यू भी शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सड़क और गली के वेंडर्स की कोरोना आरटीपीसीआर जांच भी की जाएगी।
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए थे। इनमें केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें-दवा, दूध, सब्जी, मीट आदि की ही खोलने के आदेश थे। शराब के ठेकों सहित अन्य गैर-जरूरी दुकानों खोलने की मनाही कर दी गई थी।
इनके अलावा शादी समारोह, अंतिम संस्कार आदि में सिर्फ 10 लोगों की उपस्थिति समेत कई पाबंदियां लागू कर दी थी। इसके बाद से ठेकेदारों की ओर से शराब के ठेके खोलने की लगातार मांग उठाई जा रही थी।
बिना निगेटिव रिपोर्ट के पंजाब में नहीं होगी एंट्री
नए आदेश के मुताबिक अब पंजाब में किसी को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि हवाई रास्ते, रेल या फिर रोड के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी।
Published on:
05 May 2021 09:02 am
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