
पंजाब: HC ने 20 हजार की शाही संपत्ति का किया बंटवारा, बेटियों को मिलेगा 75% हिस्सा
नई दिल्ली। स्वर्गीय फरीदकोट महाराजा ( Faridkot Maharaja )की संपत्ति बंटवारे को लेकर लंबे से समय से चल रहे विवाद का मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ( Punjab and Haryana High Court ) ने निपटारा कर दिया। कोर्ट ने स्वर्गीय महाराजा की 20 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को उनकी दो बेटियों को देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस संपत्ति में एक महल, मनीमाजरा किला, मशोबरा (शिमला) की प्रॉपर्टी के साथ ही बैंक में जमा रुपया, जेवर, विंटेज कारों ( Vintage cars ) और इंडिया गेट ( India Gate ) के पास स्थित फरीदकोट हाउस ( Faridkot House ) शामिल है।
कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी दो बेटियों राजकुमारी अमृत कौर और दीपिंदर कौर महाराजा की कुल संपत्ति का 75 प्रतिशत भाग दिया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा उनकी मां माहरानी महिंदर कौर को जाएगा। 547 पन्नों के फैसले में जस्टिस राजमोहन सिंह ने महाराजा की संपत्ति मामले में महारावल कावाजी की अपील को खारिज कर करते हुए उनकी दोनों बेटियों के दावे को बरकरार रखा है।
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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब फरीदकोट के महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ की मृत्यु हुई थी, उस समय महारानी महिंदर कौर जिंदा थी। आपको बता दें कि महारानी महिंदर कौर और उनकी एक बेटी दीपिंदर कौर की मृत्यु हो चुकी है। अब कोर्ट के फैसले के असनुसार उनकी हिस्से में आई संपत्ति का बंटवारा अब उनके उत्तराधिकारियों में होगा।
Updated on:
02 Jun 2020 05:12 pm
Published on:
02 Jun 2020 05:05 pm
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