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ट्रेन में सफर के दौरान मास्क न पहनने वालों पर रेलवे हुआ सख्त, नियमों की अनदेखी पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना

Railways New Rule : पैसेंजर्स न नियमों का उल्लंघन इसलिए जीआरपी के जवान करेंगे निगरानी 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी

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Soma Roy

Sep 08, 2020

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Railways New Rule

नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान लोगों को राहत देने के लिए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चला रहा है। मगर संक्रमण के बीच यात्री सुरक्षित रहें इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी तय किए गए हैं। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन, मास्क लगाना (Wearing Mask) आदि शामिल हैं। मगर इन सबके बीच कई बार सफर के दौरान पैसेंजर्स नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। ऐसे में रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। अब यात्रा के दौरान पैसेंजर्स का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

अमूमन देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क पहनने को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए स्टेशनों पर तैनात GRP मास्क न पहनने वालों का चालान काट रही है। ये रकम राज्य सरकार के फंड में जमा किया जाएगा। रेलवे फिलहाल देशभर में 230 ट्रेनें चला रहा है और 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। नई ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए भी रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है।

चलेंगी क्लोन ट्रेनें
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्पेशल ट्रेनों पर निगरानी रखी जा रही है। जब भी ट्रेन के लिए डिमांड ज्यादा होगी या वेटिंग लिस्ट लंबी होगी तो क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर कांसेप्ट सफल होता है तो रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवाओं के दोबारा शुरू होने पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।