
Thanagazi alwar gangrape
नई दिल्ली। प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला देने वाले अलवर के थानागाजी गैंगरेप मामले में मंगलवार की अदालत ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। बतादें अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप केस में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, यह सज़ा एसटी-एससी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने सुनाई।
कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांचवें दोषी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने सभी पक्षों के गवाह और तथ्यों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद मंगलवार 6 अक्टूबर को यह सजा सुनाई। इस केस के पांचवें दोषी मुकेश को कोर्ट ने पांच साल की सजा के अलावा आईटी एक्ट में अंतर्गत 50 हजार रुपए का मुकेश पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जानिए पूरा मामला
विदित हो 26 अप्रेल 2019 को राजस्थान के अलवर जिला स्थित थानागाजी में एक दंपत्ति मोटरसाइकिल से अलवर के थानागाजी की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान था अकेले का फायदा उठाते हुए 5 आरोपियों ने उस दंपत्ति की मोटरसाइकिल रुकवाई और पति को बंधक बना कर उसकी आँखों के सामने पत्नी के साथ गैंगरेप किया। इस दुर्दांत अपराध से डरे सहमे परिवार ने 2 मई 2019 को थानागाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस वारदात की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी।
Updated on:
07 Oct 2020 11:09 am
Published on:
07 Oct 2020 10:40 am
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