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जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, राम रहीम के कहने पर डॉक्‍टर भक्‍तों को बनाता था नपुंसक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्जरी कर भक्‍तों को नपुंसक बनाने वाले आरोपी डॉक्‍टर की जमानत याचिका पर 16 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Dhirendra Kumar Mishra

May 03, 2018

ram rahim

नई दिल्‍ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा नपुंसक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर पंकज गर्ग की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 16 मई को इस याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले में आरोपी डॉक्‍टर ने 27 फरवरी, 2018 को कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर है। निर्दोष भक्तों को सर्जरी के जरिए नपुंसक बनाना एक अमानवीय कृत्य के साथ गहरी साजिश भी है। इसलिए आरोपी डॉक्टर को जमानत देना सही नहीं है। आरोपी के खिलाफ पुख्‍ता सबूत भी हैं।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच
आपको बता दें कि आरोपी डॉ. पंकज गर्ग और डॉ. एमपी सिंह ने मिलकर डेरा के दर्जनों अनुयायियों को नपुंसक बनाया था। डॉक्‍टर बाबा राम रहीम के कहने पर सर्जरी के जरिए नपुंसक बनाने का काम करता था। इस मामले के एक आरोपी डॉ. एमपी सिंह को 7 जनवरी को गिरफ्तार करके अंबाला जेल भेजा गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर, 2014 को एक पीड़ित हंसराज चौहान द्वारा दाखिल याचिका की जांच सीबीआई को सौंपी थी।

400 से अधिक भक्‍तों को बनाया नपुंसक
इससे पहले सीबीआई ने 7 जनवरी, 2015 को मामला दर्ज कर राम रहीम के खिलाफ याची हंसराज चौहान को धमकाने, धोखाधड़ी और शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने चाजर्शीट में 160 से अधिक नपुंसक बनाए गए अनुयायियों की सूची अदालत को सौंपी थी। राम रहीम पर 400 से अधिक अनुयायियों को नपुंसक बनाने का आरोप है। इस मामले में राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने खुलासा किया था कि आश्रम में महिलाओं का सिर्फ यौन शोषण ही नहीं बल्कि साधुओं को नपुंसक बनाया जाता है। डेरा सच्चा सौदा में साधु रहे हंसराज चौहान ने 17 जुलाई, 2012 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया था। खट्टा सिंह ने 166 साधुओं का नाम भी बताया था। हंसराज ने कहा था कि राम रहीम के आश्रम में प्रार्थना के बाद नशे का कैप्सूल दिया जाता था। इसके बाद उसके साथ क्या होता, उसे भी मालूम नहीं होता था।