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सुप्रीम कोर्ट से अबू सलेम को झटका, याचिका की खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर अबू सलेम की एक याचिका पर विचार ना करने का फैसला कर खारिज कर दिया। अबू सलेम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसका प्रत्यर्पण अवैध है।

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Saurabh Sharma

Jan 07, 2021

SC declines to entertain a petition of Abu Salem, extradition illegal

SC declines to entertain a petition of Abu Salem, extradition illegal

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर अबू सलेम की एक याचिका पर विचार ना करने का फैसला कर खारिज कर दिया। अबू सलेम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसका प्रत्यर्पण अवैध है और भारतीय अधिकारियों द्वारा शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही उसने तलोजा जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की मांग रखी थी।

1993 बॉम्बे दंगों के आरोपियों में से एक और अंडरवल्र्ड सरगना अबू सलेम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते कहा कि इस मामले में बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अबू सलेम को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कह दिया है। वास्तव में अबू सलेम ने याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसका डिटेंशन पूरी तरह से अवैध है। भारतीय अधिकारियों की ओर से नियम कानूनों का उल्लंघन किया है और उसे तलोजा जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाना चाहिए।