
सीबीआइ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, अस्थाना के खिलाफ शिकायत करने वाले को मिले पुलिस सुरक्षा
नई दिल्ली। सीबीआइ में जारी आंतरिक कलह अभी भी जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए सीवीसी को 2 हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस को निर्देश दिया कि वह सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी मामले में शिकायतकर्ता व्यापारी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।
शिकायतकर्ता सतीश सना को मुहैया कराई जाएगी सुरक्षा
इसके अलावा अदालत ने शिकायतकर्ता सतीश सना के खिलाफ जारी सीबीआइ के समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही सतीश सना की उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की मांग की थी। बता दें कि सीबीआइ के विशेष निदेशक के खिलाफ रिपोर्ट सना की शिकायत पर ही दर्ज की गई थी। सना ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने और पूछताछ के लिए एजेंसी की तरफ से भेजे गए समन पर रोक लगाने की अपील की थी।
बस्सी ने अपने ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
सीबीआइ विवाद से जुड़ी रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआइ में चल रहे आतंरिक कलह में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया है। सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर लगे घूस के आरोपों की जांच कर रहे सीबीआइ अफसर एके बस्सी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आदालत का दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने अपने ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे ते हुए एसआईटी जांच की मांग की है।
Published on:
30 Oct 2018 01:32 pm
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