
4 जनवरी से खुलने जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच मार्च से बंद हुए स्कूल ( School )और कॉलेज ( College ) अब खुलने की तैयारी में हैं। बिहार सरकार ने स्कूल और कॉलेज को खोलने का निर्मण लिया है। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी नियम और शर्तें पूरी करना होंगी। इसके साथ ही 4 जनवरी से स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे।
राज्य सरकार (Bihar Government) ने इसे अब चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दे दी है। शुरुआती दौर में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल कॉलेज खुलेंगे। इसके बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी और 18 जनवरी के बाद 1 से 8 तक के स्कूल भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही नियमों की अनदेखी या ना पूरे करने की सूरत में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
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मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कुछ शर्तों के साथ स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया।
4 जनवरी से इनको मिली अनुमति
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 4 जनवरी से नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे। जबकि कॉलेज सिर्फ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे। एक सप्ताह के बाद आपदा प्रबंधन समूह समीक्षा करेगा।
18 जनवरी से दूसरा चरण
आपदा प्रबंधन समूह की समीक्षा में सबकुछ ठीक रहा तो सरकार दूसरे चरण के तहत 18 जनवरी से कक्षा 1-8 तक के स्कूल और सभी कक्षा के लिए कॉलेज खोल दिए जाएंगे। हालांकि, इसके बाद भी नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा जारी रहेगी।
माननी होंगी ये शर्तें
आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ...
- स्कूल-कॉलेज प्रबंधन मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराएंगे।
- विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहनना आवश्यक होगा
- स्कूल-कॉलेज रोटेशन में चलेंगे। आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन।
- स्कूलों की भांति यही नियम सभी कॉलेजों में भी प्रभावी होगा।
सरकारी स्कूलों में मिलेंगे फ्री मास्क
शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए फ्री मास्क मुहैया करवाए जाएंगे। बच्चों के साथ-साथ शिक्षक को दो-दो मास्क मुफ्त में दिए जाएंगे।
कोचिंग और हॉस्टलों के लिए अलग नियम
बिहार में 4 जनवरी से बंद पड़े कोचिंग संस्थान और हॉस्टल भी खोले जाएंगे। लेकिन इनके लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक ज्यादातर कोचिंग संस्थानों के साथ हॉस्टल होते हैं, इसलिए कोचिंग संस्थानों को पहले कोविड-19 के नियमों के तहत संस्थान शुरू करने की कार्य योजना बनानी होगी।
इस योजना को जिलाधिकारी के स्तर पर मंजूरी मिलेगी। इस मंजूरी के बाद ही कोचिंग संस्थान और उनके हॉस्टल शुरू होंगे।
Published on:
19 Dec 2020 02:48 pm
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