नई दिल्ली। अधिकारों की जंग में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उप-राज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासक करार देने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने एलजी के उस निर्देश पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें आप सरकार के पिछले फैसलों की जांच के लिए पैनल के गठन की बात कही गई है। गौरतलब है कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।